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दिल्ली में आज से इन वाहनों की एंट्री बैन, किन गाड़ियों को मिलेगी छूट और क्यों लगा प्रतिबंध?

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Posted On:Saturday, November 1, 2025

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज, 1 नवंबर 2025 से वायु प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए एक बड़ा और सख्त नियम लागू हो गया है. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) के निर्देश पर, दिल्ली परिवहन विभाग ने BS-IV मानक से नीचे के गैर-दिल्ली पंजीकृत कॉमर्शियल मालवाहक वाहनों (Commercial Goods Vehicles) के प्रवेश पर रोक लगा दी है. यह निर्णय सर्दियों के मौसम में दिल्ली की हवा की गुणवत्ता को 'खराब' से 'गंभीर' श्रेणी में जाने से रोकने के लिए उठाया गया है. इस प्रतिबंध के तहत, लाइट, मीडियम और हेवी गुड्स व्हीकल्स (LGV, MGV, HGV) भी शामिल हैं, जो BS-IV मानक या उससे नीचे के हैं और दिल्ली के बाहर पंजीकृत हैं.

बैन का कारण और उद्देश्य: जहरीली हवा पर लगाम

दिल्ली का वायु प्रदूषण हर साल सर्दियों में एक गंभीर चुनौती बन जाता है. इस प्रदूषण में पुराने डीजल और पेट्रोल वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx), पार्टिकुलेट मैटर (PM) और कार्बन-मोनो-ऑक्साइड (CO) जैसे हानिकारक तत्वों का बड़ा योगदान होता है. BS-IV (भारत स्टेज-IV) वाहन उत्सर्जन मानक है, जिसे भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से पहले लागू किया था. BS-VI मानक इन उत्सर्जनों को काफी हद तक कम करता है. CAQM का लक्ष्य पुराने, अधिक प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को राजधानी की सड़कों से हटाकर स्वच्छ ईंधन और कम उत्सर्जन वाले BS-VI वाहनों को बढ़ावा देना है.

इन वाहनों को मिली विशेष छूट और अनुमति

CAQM के नोटिफिकेशन में कुछ श्रेणियों के वाहनों को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. इसका उद्देश्य आवश्यक सेवाओं को जारी रखना और स्वच्छ विकल्पों को प्रोत्साहित करना है:

BS-VI मानक वाले सभी प्रकार के कमर्शियल गुड्स व्हीकल्स (डीजल/पेट्रोल).

CNG, LNG और इलेक्ट्रिक कॉमर्शियल व्हीकल्स.

दिल्ली में पंजीकृत सभी BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल गुड्स व्हीकल्स (जिन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक की अस्थायी अनुमति दी गई है ताकि वे BS-VI में अपग्रेड कर सकें).

निजी वाहन (Private Vehicles) और कॉमर्शियल पैसेंजर वाहन (जैसे टैक्सी, ओला-उबर कैब) पर यह आदेश लागू नहीं होगा.

नियम तोड़ने पर सख्त कार्रवाई और निगरानी

दिल्ली सरकार और CAQM ने स्पष्ट किया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का परमिट रद्द किया जा सकता है, और ₹20,000 तक का भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा. इस नियम को सख्ती से लागू करने के लिए, दिल्ली के सभी प्रवेश बिंदुओं (Entry Points) पर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन (RFID) स्कैनिंग सिस्टम और परिवहन विभाग की विशेष टीमें तैनात की गई हैं. ये टीमें आने-जाने वाले वाहनों की सघन निगरानी करेंगी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी प्रतिबंधित वाहन दिल्ली की सीमा में प्रवेश न करे. यह कदम ट्रांसपोर्ट सेक्टर को अपने वाहनों को अपग्रेड करने का एक स्पष्ट संदेश देता है, ताकि दिल्ली की जहरीली हवा को साफ करने के राष्ट्रीय प्रयास में सभी सहयोग कर सकें.


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