पुणे के कात्रज–देहू रोड बायपास पर 6 दिसंबर को हुई एक मामूली सड़क घटना ने हिंसक और भयावह रूप ले लिया, जिसके कारण एक 28 वर्षीय मुंबई निवासी एचआर प्रोफेशनल पूजा गुप्ता की आंख गंभीर रूप से घायल हो गई। यह चौंकाने वाली घटना तब हुई जब वह अपने मंगेतर के साथ पुणावले से मुंबई लौट रही थीं। ट्रैफिक जाम में फंसी उनकी कार पर कथित तौर पर तीन युवकों ने पथराव कर शीशे तोड़ दिए, जिससे कांच का नुकीला टुकड़ा पूजा की बाईं आंख में जा घुसा।
घटना का विवरण: ओवरटेक से शुरू हुआ विवाद
घटना का विस्तृत विवरण एफआईआर (FIR) में दर्ज जानकारी के अनुसार सामने आया है। पूजा गुप्ता चेंबूर की रहने वाली हैं और एक निजी कंपनी में एचआर प्रोफेशनल के तौर पर कार्यरत हैं। वह अपने मंगेतर के साथ गायकवाडनगर, पुणावले में उनके माता-पिता से मिलकर कार से मुंबई लौट रही थीं।
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विवाद की शुरुआत: ओवरटेक करते समय कार का टायर कथित तौर पर एक दोपहिया सवार के पैर पर चढ़ गया। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई, लेकिन इसी बात पर दोनों पक्षों में तीखी बहस शुरू हो गई।
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हिंसक हमला: आरोप है कि दोपहिया सवार तीनों युवक गाली-गलौज करने लगे और उनमें से एक ने कार के विंडस्क्रीन पर पत्थर फेंक दिया, जिससे कार का आगे का शीशा चकनाचूर हो गया।
आँख में कांच घुसा: दृष्टि जाने का खतरा
डरे हुए दंपती ने उस स्थान से तुरंत निकलने की कोशिश की, लेकिन पुणावले अंडरपास के पास भारी ट्रैफिक जाम में उनकी कार की गति धीमी हो गई। इसी बात का फायदा उठाकर, आरोपी युवक दोबारा कार तक पहुंचे और इस बार कार के साइड व रियर विंडस्क्रीन को भी तोड़ दिया।
इसी दौरान टूटे हुए कांच का एक नुकीला टुकड़ा पूजा गुप्ता की बाईं आँख में जा घुसा, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई और खून बहने लगा।
उन्हें तुरंत चिंचवड़ के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ डॉक्टरों ने आपातकालीन कॉर्नियोस्क्लेरल रिपेयर सर्जरी की। डॉक्टरों ने आँख की रोशनी बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा समय बीतने के बाद भी पूजा गुप्ता की दृष्टि वापस नहीं आई है।
पुलिस कार्रवाई और पीड़ित की मांग
पूजा गुप्ता ने बताया कि डॉक्टरों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि आंख के अंदर खून जमा होने और चोट की गंभीरता के कारण एक से अधिक सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है और यह तय नहीं है कि उनकी रोशनी पूरी तरह लौट पाएगी या नहीं।
इस मामले में पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं (जैसे 126(2), 125, 125(a), 324(4) और 352) के तहत FIR दर्ज की है। हालांकि, टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, तीनों आरोपियों को हिरासत में लेने के बाद नोटिस देकर छोड़ दिया गया।
पूजा गुप्ता ने पुलिस से हत्या के प्रयास की धारा जोड़ने की मांग की है। उनका कहना है कि इतने गंभीर हमले के बावजूद आरोपियों को छोड़ देना समाज में गलत संदेश देता है और दोषियों को सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति सड़क पर इस तरह से कानून अपने हाथ में लेने की हिम्मत न करे।